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बलरामपुर पुलिस द्वारा छेड़खानी के मामले में दोषी को दिलाया गया 1000 रु0 का अर्थदण्ड

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रिपोर्ट- रामपाल वर्मा

बलरामपुर।पुलिस अधीक्षक बलरामपुर राजेश कुमार सक्सेना के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाए जाने के क्रम में छेड़खानी के आरोपी को न्यायालय द्वारा 1000 रु0 के अर्थदंड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न जमा करने पर 10 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी।वादी मुकदमा रामरंग पुत्र प्रभू यादव निवासी ग्राम नन्दनगर माड़ाईडीह थाना ललिया बलरामपुर की लड़की को विपक्षी मुनीजर पुत्र रमेश्वर निवासी नन्दनगर मड़ाईडीह थाना ललिया ने खेत में खींचकर उसके साथ छेड़छाड की जिसके संबंध में थाना ललिया पर मु0अ0सं 54/88 धारा-354 भा0द0वि0 पंजीकृत होकर विवेचना उप निरीक्षक एस0के0 पाण्डेय द्वारा किया गया। न्यायालय बलरामपुर में क्षेत्राधिकारी ललिया राधा रमण सिंह,मॉनिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक श्री के0के0 यादव ,अभियोजन अधिकारी रमेश कुमार गौतम, पैरोकार थाना ललिया एवम् जनपदीय अभियोजन विभाग के साथ संयुक्त प्रयास से न्यायालय मे प्रभावी पैरवी कर,गवाहों को समय से न्यायालय उपस्थित कराया गया जिससे दोषी को न्यायालय द्वारा 1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दोषी को 10 दिन का अतिरिक्त कारावास का दंड भोगना होगा।

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