समस्त पशु मेलों/पशु हाट/पशुपैठ विशेषकर जहां गोवंश/महिषवंश का क्रय विक्रय होता है, का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद किये जाए।
1 min readअग्रिम आदेश तक गोआश्रय स्थलों में कोई नया पशु संरक्षित न किया जाए-डीएम
रिपोर्ट- राम चरित्र वर्मा
बलरामपुर। जिलाधिकारी डा0 महेन्द्र कुमार ने निर्देश जारी करते हुये कहा कि अग्रिम आदेशों तक गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं का कोई भी हाट/मेला इत्यादि के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए एवं एल0एस0डी0 के संक्रमण से पशुओं के बचाने के दृष्टिगत जनपद बलरामपुर अन्तर्गत समय-समय पर आयोजित होने वाले पशु मेलों/पशु हाट/पशु पैठ विशेषकर जहां गोवंश/महिषवंश का क्रय विक्रय होता है, पर अग्रिम आदेशों तक पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है तथा गोआश्रय स्थलों में कोई नया पशु संरक्षित न किया जाए। यह आदेश नगर निकाय, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, निजी अथवा स्वंय सेवी संस्था द्वारा संचालित गोआश्रय स्थल/गोशाला पर लागू होगा, जिसका कड़ाई से पालन किया जाए।