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उतरौला में जब्त की गई 187 कुंतल प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक

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रिपोर्ट नूर मोहम्मद


बलरामपुर /1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक की चीजों को बनाने बेचने और इस्तेमाल करने पर पाबंदी लग गई है। जिलाधिकारी डॉ महेंद्र कुमार के दिशानिर्देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने के लिए जनपद के सभी नगर पालिका एवं नगर पंचायत में जब्ती एवं जुर्माने की कार्यवाही बड़े पैमाने पर की गई। नगर पालिका उतरौला अंतर्गत मनकापुर रोड स्थित गोदाम एक बड़े केराना व्यवसाय के यहां एसडीएम संतोष कुमार ओझा एवं अधिशासी अधिकारी अवधेश कुमार द्वारा फर्म पूजा ट्रेडर्स पर छापा मारकर 187 कुंटल सिंगल यूज़ प्लास्टिक/पॉलिथीन बरामद की गई। वही उप जिला अधिकारी ने बताया कि जप्त की गई प्लास्टिक के भरे बोरियों का वजन कराया गया है जो कुल 187 कुंटल है। जिसे अभी फिलहाल में जप्त कर के नगर पालिका के रैन बसेरा के पास बने गोदाम में शिफ्ट करवा दिया गया है। क्योंकि इस जप्त किए गए प्रतिबंधित प्लास्टिक की मात्रा काफी अधिक होने के कारण एवं नए कानून होने के कारण इसकी संपूर्ण जानकारी नहीं है ।

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