धार दार हथियार वोगदा से गर्दन पर प्रहार कर हत्या के प्रयत्न के आरोपी को 07 वर्ष का कारावास व 5000 रु का अर्थदण्ड
1 min readरिपोर्ट -राम चरित्र वर्मा
बलरामपुर।पुलिस अधीक्षक बलरामपुर राजेश कुमार सक्सेना के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाए जाने के अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 937/2017 धारा- 323 ,504, 324 व 307 भा0द0वि0 बनाम छेदी यादव पुत्र अंगनू यादव निवासी हांसडीह शंकरपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर पर पंजीकृत अभियोग में वादी मु0 रामबिहारी यादव पुत्र रामधन यादव नि0- हासडीह संकरपुर थाना को देहात को विपक्षि छेदी यादव उपरोक्त द्वारा पुरानी रंजीश को लेकर वादी की गर्दन पर धार दार हथियार वोगदा से जान से मारने की नियत से प्रहार कर घायल करने के सम्बंध में उपरोक्त अभियोग कि विवेचना उप निरीक्षक मंगला प्रसाद द्विवेदी द्वारा आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की माॅनीटरिंग सेल प्रभारी के0के0 यादव , अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री नवीन कुमार तिवारी एवं थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा 307,504,324 भा0द0वि0 के अपराध में 07 वर्ष का कारावास व 5000 रु का अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।