हत्या के आरोपी को कठोर आजीवन कारावास व 500,000 रु0 का अर्थदण्ड
1 min readरिपोर्ट – लल्लू सिंह
बलरामपुर।पुलिस अधीक्षक बलरामपुर राजेश कुमार सक्सेना निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाए जाने के अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 536/04 धारा 302/34, व 427/34 भा0द0वि0 के वादी राजकुमार सिंह पुत्र वंशराज सिंह निवासी कालीथान कोटवाली नगर बनाम उमानाथ चौहान पुत्र छोटेलाल चौहान निवासी बंजारी पुरवा थाना कोतवाली नगर जनपद बलरामपुर के अभियोग की अभियोजन शाखा व माॅनीटरिंग सेल प्रभारी के0 के0 यादव, अभियोजक कुलदीप सिंह एवं थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी किया गया, जिससे न्यायालय द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध में अभियुक्त को दोष सिद्ध करते हुए, कठोर आजीवन कारावास व 500,000/-रु0 का अर्थदण्ड की सजा सुनायी गई।