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योगी सरकार का नया सख्त आदेश

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खेत में छुट्टा जानवरों से फसल की सुरक्षा हेतु कंटीले तार लगाने पर अब जाना पड़ेगा जेल

रिपोर्ट – ब्यूरो चीफ गोण्डा

कर्नलगंज, गोण्डा। यदि आपने छुट्टा जानवरों से फसल की सुरक्षा के लिए अपने खेत के चारों तरफ कंटीले तार लगाया तो आपको अब जेल की हवा खानी पड़ सकती है। इसके लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्त निर्देश जारी किया है और अब सख्ती से इस पर अमल करने को कहा है। प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों के द्वारा छुट्टा जानवरों से फसल की सुरक्षा के लिए अपने खेत के चारों तरफ लगाए गए कंटीले तारों के प्रति यह सख्त कदम उठाते हुए कहा है कि किसान इसके विकल्प के तौर पर रस्सी का तो प्रयोग कर सकते हैं, किंतु कंटीले तारों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यदि खेत के चारों तरफ आपने कंटीले तार लगाये तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। अगर कोई किसान खेत में ब्लेड या कटीले तारों को लगाता है तो उसके खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत कार्रवाई की जायेगी। बताते चलें कि विगत 17 जुलाई 2017 को उप्र गोसेवा आयोग की बैठक में कटीले तारों पर रोक लगाने की बात कही गई थी, जिसमें कहा गया था कि ऐसे तारों की चपेट में आकर अक्सर गोवंश घायल हो जाते हैं। आयोग की संस्तुतियों के आधार पर सरकार ने यह कठोर कदम उठाया है। इससे पूर्व भी 16 मार्च 2018 एवं 13 जुलाई 2021 को भी इस बाबत निर्देश दिये गये थे। अब कहा गया है कि सख्ती से इस पर अमल करें। वहीं इसके अलावा योगी सरकार के प्रमुख सचिव ने अपने पत्र में कहा है कि गोवंश के उपचार के लिए जिला मुख्यालय पर एक पशु चिकित्सालय को 24 घंटे क्रियाशील किया जाये। वहां रोटेशन के आधार पर पशु चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ की तैनाती की जाय।

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