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आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह-समझौता के माध्यम से मामलो का कराएं निस्तारण -सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

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रिपोर्ट – मोहम्मद अरशद

बलरामपुर। राष्ट्रीय लोक अदालत में यातायात, लघु आपराधिक प्रकरण, नगरपालिका आदि से सम्बन्धित मामलों एवं बैंक मामले, धारा 138 पराक्रम लिखित अधिनियम वाद आदि (लम्बित एवं प्री-लिटिगेशन मामले) के साथ-साथ आवश्यकतानुरूप सभी सुलह योग्य आपराधिक वादो, सिविल वादों, भूमि अधिग्रहण वादो, मोटर दुर्घटना प्रतिकर मामले, पारिवारिक वादो, स्टाम्प वादो, उपभोक्ता फोरम वादो, राजस्व वादो, चकबन्दी वादो, श्रम मामलों, मध्यस्था प्रकरणों, नगरपालिका/नगर निगम टैक्स वसूली मामलों आदि को पक्षकारों की सहमति से निस्तारण किया जाता है। इसके अतिरिक्त विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत सुलह योग्य वद, नगर निगम/नगरपालिका के अन्तर्गत चालान, विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत चालान मेडबन्दी एवं दाखिल खारिज सम्बन्धी प्रकरण, प्री-लिटिगेशन, प्रकरण, मनरेगा प्रकरण, शिक्षा का अधिकार सम्बन्धी प्रकरण, राशन कार्ड/बी0पी0एल0 कार्ड/जाति एवं आय प्रमाण पत्र से सम्बन्धित प्रकरण एवं अन्य प्रकार के वादों/प्रकरणों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर तथा अर्थइण्ड अधिरोपित करके किया जायेगा।सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ज्ञानेन्द्र कुमार ने जनपदवासियों से अपील किया कि ऐसे मामलों का निस्तारण आगामी दिनांक 12 नवम्बर, 2022(शनिवार) को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में कराएं।

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