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उतरौला क्षेत्र में कोटेदारों पर चला प्रशासन का हंटर

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रिपोर्ट -ब्यूरो चीफ बलरामपुर

दो दुकानदारों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज, एक निलम्बित, दो निरस्त,तीन की जमानत धनराशि जब्त

उतरौला (बलरामपुर )शासन एवं जिलाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशानुक्रम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाये जाने के उद्देश्य से माह सितम्बर, 2022 में प्रवर्तन कार्यो के अन्तर्गत कई कोटेदारों पर कड़ी कार्यवाही की गयी है । यह जानकारी देते हुए पूर्ति निरीक्षक रामवृछ यादव ने बताया कि विकास खण्ड-रेहरा के ग्राम पंचायत-जिगनी के उचित दर विक्रेता प्रदीप कुमार द्वारा खाद्यान्न वितरण में बरती गयी अनियमितता के दृष्टिगत उनकी दुकान जमा प्रतिभूति की सम्पूर्ण धनराशि रू0-10000/- जब्त किया गया है। जबकि विकास खण्ड- उतरौला के ग्राम पंचायत- महिली की उचित दर विक्रेता अफसरी बेगम व विकास खण्ड श्रीदत्त गंज के ग्राम पंचायत तख्तरवा की उचित दर विक्रेता उग्रमती द्वारा खाद्यान्न की कालाबाजारी किये जाने की गम्भीर अनियमितता पाये जाने के दृष्टिगत जिलाधिकारी के निर्देशानुसार उप जिलाधिकारी उतरौला के स्तर से विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत कराते हुए दुकान का अनुबन्ध निलम्बनोपरान्त निरस्त किया गया है। विकास खण्ड-उतरौला की ग्राम पंचायत-मोहनजोत की विक्रेता शर्मिला व विकास खण्ड रेहरा की ग्राम पंचायत ग्वालियर ग्रंट के विक्रेता बद्री प्रसाद मिश्रा द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता किये जाने दृष्टिगत उनकी दुकान के प्रतिभूति की धनराशि में से रू0-5000/- जब्त करते हुए भविष्य में गलती न करने की चेतावनी दी गयी है विकास खण्ड-श्रीदत्त गंज की ग्राम पंचायत-विश्रामपुर के विक्रेता राधेश्याम व विकास खण्ड रेहरा की ग्राम पंचायत नौवाकोल की विक्रेता फूलकला द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता किये जाने दृष्टिगत उनकी दुकान के अनुबन्ध को जिलाधिकारी के निर्देशानुसार प्रतिभूति की सम्पूर्ण धनराशि जब्त करते हुए उप जिलाधिकारी उतरौला के स्तर से निलम्बनोपरान्त निरस्त किया गया है , विकास खण्ड श्रीदत्तगंज की ग्राम पंचायत-पुरैना वाजिद की विक्रेता नूर फातिमा द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता किये जाने दृष्टिगत उनकी दुकान के अनुबन्ध को जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार उप जिलाधिकारी उतरौला के स्तर से निलम्बित किया गया है।राम वृक्ष यादव नें बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कोटेदार कार्डधारकों को खाद्यान्न की उपलब्धता पूर्ण मानक, मात्रा व मूल्य के अनुसार प्राप्त कराये। खाद्यान्न के वितरण में प्राप्त अनियमितता के शिकायतों की कुछ जाँच अभी भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी दोषी दुकानदार बक्शे नही जायेंगे ।

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