मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में शादी के लिए मिलेंगे 51 हजार रुपये,किसे लाभ,कैसे आवेदन
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सुधीर कुमार
महराजगंज: यूपी सरकार गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मुख्यमंत्री सामूहिक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत शादी योग्य लड़के-लड़कियों 51 हजार रुपये रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। हालांकि इसके लिए शादी से पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। पहले आर्थिक सहायता राशि 35 हजार थी जिसे अब बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया है। इस योजना का उदेश्य गरीब तबके कि बेटियों की शादी करना है। योजना की खास बात ये है कि इस योजना का लाभ विधवा महिलाओं को भी मिलेगा जिन्हें दूसरी शादी करनी है। सरकार 35 हजार रुपये बेटी की बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करती है। वहीं 10 हजार रुपये गृहस्थी का खर्चे के लिए और 6 हजार रुपये बिजली-पानी और टेंट की व्यवस्था के लिए दिया जाता है। सामूहिक शादी योजना का लाभ केवल उन्हें ही मिलेगा जो गरीबी रेखा से नीचे हों।इसके अलावा बीपीएल कार्डधारकों को इस योजना का लाभ मिलेगा। आवेदक का बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए। बेसहारा,गरीब,तलाकशुदा और विधवा महिलाएं भी इसका लाभ ले सकती हैं।आवेदक यूपी का मूल रूप से निवासी हो और आवेदक की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल से अधिक होना चाहिए।आवश्यक दस्तावेज
सामूहिक विवाह अनुदान योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का वोटर आईडी कार्ड,आधार कार्ड,आय प्रमाण पत्र,आयु प्रमाण पत्र,निवास प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड,बैंक डिटेल,वर-वधू पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर होना जरूरी है।
