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सभी उचित मूल्य विक्रेता 30 अक्टूबर तक दावा प्रपत्र करे जमा: जिला पूर्ति अधिकारी

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गोवर्धन गुप्ता ज़िला संवाददाता

महराजगंज: जिलापूर्ति अधिकारी ए पी सिंह द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि शासन के निर्देशानुसार उचित मूल्य विक्रेताओं को वर्ष 2001-02 से वर्ष 2014-15 तक ए०पी०एल०,बी०पी०एल० एवं अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत बकाया परिवहन व्यय की धनराशि का भुगतान किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 05.07.2014 में यह व्यवस्था है कि “जहां ब्लाक गोदाम से उठान उचित दर विक्रेता द्वारा स्वयं अपने व्यय पर किया जाता है,वहां वास्तविक परिवहन व्यय की धनराशि का भुगतान अपने व्यय पर किये जाने व उक्त व्यय के सम्बन्ध में सक्षम स्तर द्वारा प्रमाणित/औचित्यपूर्ण तथा बिल प्रस्तुत किये जाने पर उक्त शासनादेश में विहित निर्धारित दरों की सीमा तक उचित दर विक्रेता को अनुमन्य कराया जाएगा। इस निमित्त खाद्यायुक्त द्वारा दावा प्रपत्र का प्रारूप उपलब्ध कराया गया है,जिसमें विपणन निरीक्षक द्वारा निर्गमन रजिस्टर के आधार पर तथा पूर्ति निरीक्षक द्वारा उचित दर मूल्य विक्रेता के स्टाक एवं वितरण रजिस्टर के आधार पर दावा प्रपत्र सत्यापित किये जाने का प्राविधान है।जनपद के सभी उचित मूल्य विक्रेताओं को सूचित किया है कि वे अपने दावा प्रपत्र दिनांक 30.10.2022 तक प्रश्नगत अवधि के स्टाक एवं वितरण रजिस्टर के साथ सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत कर दावा प्रपत्र सत्यापित कराकर गोदाम प्रभारी के पास जमा करना सुनिश्चित करें। ताकि उनके भुगतान की कार्यवाही कराया जाना सम्भव हो सके। दावा प्रपत्र प्रस्तुत न करने पर उचित मूल्य विक्रेताओं को कोई भुगतान किया जाना सम्भव नहीं होगा।

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