नगर निकायों की निर्वाचक नामावली का समय सारिणी के अनुसार पुनरीक्षण तिथि किया गया निर्धारित-जिला निर्वाचन अधिकारी
1 min readरिपोर्ट -राम चरित्र वर्मा
बलरामपुर। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी डा0 महेन्द्र कुमार द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश की अधिसूचना के अनुपालन में भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 यक सपठित उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-35 एवं उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-12 ख में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये समस्त नगर निकायों की निर्वाचक नामावली का समय सारिणी के अनुसार पुनरीक्षण तिथि निर्धारित कर दिया गया है जिसमें ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली का प्रकाशन दिनांक 31 अक्टूबर किया गया है। ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण तथा दावें एवं आपत्तियां 01 नवम्बर से 07 नवम्बर, 2022 तक प्राप्त किये जायेंगें। दावें एवं आपत्तियों का निस्तारण 08 नवम्बर से 12 नवम्बर, 2022 तक किये जायेंगें। दावें और आपत्तियों का निस्तारण के उपरान्त पूरक सूचियों की पाण्डुलिपियों की तैयारी तथा उन्हें मूल सूची में यथा स्थान समाहित करने की कार्यवाही 14 नवम्बर से 17 नवम्बर, 2022 तक किया जायेगा व अन्तिम रूप में तैयार निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए प्रकाशन 18 नवम्बर, 2022 तक किया जायेगा।उन्होंने कहा कि मतदाता अपना नाम सम्मिलित किए जाने हेतु दिनांक 01 नवम्बर से 14 नवम्बर, 2022 तक की अवधि में आयोग की वेबसाइट http://sec.up.nic.in पर भी आॅनलाइन आवेदन कर सकते है। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली तैयार कराकर उनके निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियन्त्रण करना आयोग का संवैधानिक दायित्व है इसलिये निर्धारित समय सारिणी के अनुसार निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में समय सीमा बढ़ायी नहीं जायेगी। निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगें तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही पूर्ण करायी जायेगी।