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पीएम कुसुम महा अभियान योजना का किया गया प्रारम्भ

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नागेश्वर चौधरी

महराजगंज। पीएम- कुसुम कम्पोनेन्ट ए योजनान्तर्गत व्यक्तिगत कृषक/कृषक समूह/सहकारी समूह/पंचायत/कृषक उत्पादक संगठन एफपीओ वाटर यूजर एसोसिएशन या कोई भी विकासकर्ता फर्म द्वारा यूपी पीसीएल के चिन्हित 33/11 के0वी0 के सबस्टेशन से 05 किलोमीटर की परिधि में अनुपजाउ/बंजर भूमि पर 0.5 से 20 मेगावाट क्षमता तक के विकेन्द्रीत सौर उर्जा संयन्त्र की स्थापना स्वयं के निवेश पर की जा सकती है सौर ऊर्जा संयन्त्र की स्थापना हेतु प्रति मेगा बाट लगभग 04 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। यूपीपीसीएल/डिस्काम द्वारा स्थापित सौर उर्जा संयन्त्र से उत्पादित ऊर्जा कय हेतु 25 वर्ष के लिए उर्जा क्रय अनुबन्ध पीपीए किया जायेगा। यूपीपीसीएल द्वारा नियत टैरिफ रू0 3.10 प्रति यूनिट निर्धारित किया गया है। कृषक/कृषक समूह/सहकारी समूह/पंचायत/कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ)/वाटर यूजर एसोसिएशन आदि द्वारा स्वयं के पास सौर ऊर्जा संयन्त्र की स्थापना हेतु पर्याप्त अंश पूंजी न होने की स्थिति में कृषक किसी विकास कर्ता फर्म को भूमि लीज पर देकर भूमि का किराया बीज रेन्ट के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। लीज रेन्ट की धनराशि फर्म एवं भूस्वामी की आपसी सहमति से प्रति वर्ष/प्रति एकड अथवा Rs. per unit of energy generated /per acre. होगी। जीज एग्रीमेन्ट कृषक/भूस्वामी तथा विकासकर्ता फर्म के मध्य आपसी सहमति से तय शर्तों पर होगा।
उपरोक्त के कम में उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन गोरखपुर द्वारा कृषि फीडर सबस्टेशन गजईकोल में 03 मेगावाट विद्युत फीडिंग हेतु फीडर रिक्त किया गया है, जिसके 05 किलोमीटर के परिधि में इच्छुक कृषक/कृषक समूह/सहकारी समूह/पंचायत/कृषक उत्पादक संगठन एफपीओ वाटर यूजर एसोसिएसन आदि स्वयं के व्यय पर सोलर पावर प्लाण्ट लगवाने हेतु नेडा की वेबसाईट www.upneda.org पर डाक्यूमेन्ट डाउनलोड करके आवेदन कर सकते हैं।

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