किसान भाई फसल अवशेष न जलाकर खाद बनावें एवं पराली को निराश्रित पशुओं हेतु गौशाला को करें दान-उप कृषि निदेशक
1 min readरिपोर्ट – पवन गुप्ता
बलरामपुर। किसान भाइयों को सूचित करते हुये उप कृषि निदेशक डा0 प्रभाकर सिंह द्वारा जानकारी दी गयी कि राष्ट्रीय हरित अभिकरण द्वारा धान/गन्ना एवं अन्य फसलों के अवशेषों को जलाये जाने को एक दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है। जनपद के सभी किसान फसल अवशेष न जलाये, यदि फसल अवशेष जलाते समय पाये जाते है तो उन्हें राष्ट्रीय हरित अभिकरण द्वारा राष्ट्रीय हरित न्याधाधिकरण अधिनियम की धारा-24 एवं 26 के तहत दण्डित किया जायेगा जिसमें 02 एकड़ से कम क्षेत्र के लिये 2500 रुपये, 02 से 05 एकड़ के लिए 5000 रुपये एवं 05 एकड़ से अधिक के लिए 15000 रुपये प्रति घटना पर्यावरण क्षति पूर्ति हेतु दण्ड दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि कम्बाइन हार्वेस्टर मालिक सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम का धान की कटाई मंे प्रयोग अनिवार्य रूप से करेंगें, यदि सम्बन्धित यंत्र नहीं है तो मल्चर, श्रेडर, सुपर सीडर, एम0बी0 प्लाऊ एवं रीपर कम बाइन्डर आदि यंत्रों का प्रयोग करेंगें, बिना पराली प्रबन्धन यंत्रों के फसल की कटाई करते पकड़े जाने पर कम्बाइन हार्वेस्टर को जब्त कर लिया जायेगा। उन्होंने किसान भाइयों से अपील किया है कि फसल अवशेष न जलाकर खाद बनावें एवं पराली को निराश्रित पशुओं हेतु गौशाला को दान करें।