पत्नी द्वारा पति की धारदार हंथियार से हत्या के आरोप में न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व 10000 रु0 का अर्थदण्ड सुनाई गई
1 min readरिपोर्ट -राम चरित्र वर्मा
रेहरा बाजार/बलरामपुर।पुलिस अधीक्षक बलरामपुर राजेश कुमार सक्सेना के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाए जाने के अभियान के क्रम में थाना रेहरा बाजार पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 143/18 धारा- 302 भा0द0वि0 बनाम सरस्वती देवी पत्नी स्व0 उदयभान निवासी जनकपुर लोनियनडीह दा0 बैरियर सुरजनपुर थाना रेहरा बाजार जनपद बलरामपुर पर पंजीकृत अभियोग में वादी हंसराज पुत्र जगदीश चौहान निवासी जनकपुर लोनियनडीह दा0 बैरियर सुरजनपुर थाना रेहरा बाजार जनपद बलरामपुर के भाई उदयभान उम्र 48 वर्ष को धारदार हंथियार से मारकर हत्या के सम्बन्ध में उपरोक्त अभियोग कि विवेचना प्रभारी निरीक्षक राजितराम थाना रेहरा बाजार द्वारा की गयी व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी माॅनीटरिंग सेल प्रभारी के0के0 यादव ,अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नवीन कुमार तिवारी(ADGC) एवं थाना रेहरा बाजार पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को न्यायालय (ASJ/FTC1st) बलरामपुर द्वारा अन्तर्गत धारा- 302 भा0द0वि0 के अपराध में आजीवन कारावास व 10000 रु का अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।