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दहेज हत्या के दो आरोपियों को न्यायालय द्वारा 07-07 वर्ष का कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी

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रिपोर्ट -राम चरित्र वर्मा

बलरामपुर।पुलिस अधीक्षक बलरामपुर राजेश कुमार सक्सेना के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाए जाने के अभियान के क्रम में वादिनी मुकदमा भगना पत्नी स्व कनिक निवासी बेल्डिहा छपिया गोण्डा की पुत्री को उसके पति व उसके परिजन द्वारा दहेज को लेकर मारपीट करना, प्रताड़ित करना व जहर पीने से मृत्यु हो जाने के आधार पर थाना सादुल्ला नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 1051/2017 धारा- 304 B, 498A भा0द0वि0, 3/4 D.P.Act बनाम अशोक कुमार पुत्र परमेश्वर दयाल उर्फ मिठाई , गुडई उर्फ सियाराम पुत्र परमेश्वर दयाल उर्फ मिठाई निवासीगण चपरतलवा थाना सादुल्लानगर जनपद बलरामपुर के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ जिसके अभियोग की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी उतरौला इन्द्रजीत सिंह द्वारा की गयी व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की माॅनीटरिंग सेल प्रभारी के0के0 यादव ,अभियोजक श्री कुलदीप सिंह (DGC Cr) द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों उपरोक्त को न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायालय बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध में 07-07 वर्ष का कारावास व 25000-25000रु अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

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