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दुष्कर्म के अभियुक्त को सश्रम कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई

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रिपोर्ट -राम चरित्र वर्मा

बलरामपुर।पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर केशव कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में दिनांक 09.09.2018 को वादी की तहरीरी सूचना के आधार पर कि विपक्षी सलीम पुत्र वसीर निवासी उदईपुर जोखवा थाना महराजगंज तराई बलरामपुर द्वारा वादी की नाबालिक पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाना व दुष्कर्म की घटना कारित करने के सम्बन्ध में आरोपी सलीम पुत्र वसीर के विरुद्ध थाना म0 तराई पर मु0अ0सं0 75/2018 धारा 363, 366(ए), 376 भा0द0वि0 व 3/4 पोक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया ।
अभियोग की विवेचना उप निरीक्षक कृष्ण कुमार यादव द्वारा की गयी व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी माॅनीटरिंग सेल की नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव के नेतृत्व में माॅनीटरिंग सेल प्रभारी सर्वेन्द्र नाथ व पवन कुमार वर्मा विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो एक्ट) एवं थाना महराजगंज तराई पुलिस के द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप न्यायालय ASJ/स्पे0 जज पाक्सो कोर्ट बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धारा 363, 366A, 376 भा0दं0वि0 के अपराध में अभियुक्त सलीम पुत्र वसीर उपरोक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 32,000 रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

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