लोकसभा संसदीय सीट श्रावस्ती के चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशी 4 जुलाई तक प्रस्तुत करेंगे अंतिम चुनावी खर्च – जिलाधिकारी
1 min readरिपोर्ट -राम चरित्र वर्मा
4 जुलाई 2024 तक निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत ना करने वाले प्रत्याशियों पर भारतीय दंड सहित 1860 की धारा 171 (झ) के तहत होगी विधिक कारवाही – जिलाधिकारी
चुनावी खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत किए जाने हेतु प्रत्याशियों की सुविधा के लिए 27 जून 2024 को एक दिवसीय प्रशिक्षण किया जाएगा आयोजित जिलाधिकारी
जिलाधिकारी / रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद सिंह ने बताया की भारत निर्वाचन आयोग के निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के प्राविधानों के तहत संसदीय सीट श्रावस्ती के सभी प्रत्याशी चुनाव परिणाम की घोषणा के 30 दिन के अंदर अर्थात 04 जुलाई 2024 तक अपेक्षित रीति से निवाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करेंगें।निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत न करने वाले प्रत्याशियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 171 (झ) के तहत दंडनीय माना जाएगा एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 10 (क) के अनुसार निर्हित घोषित किया जा सकता हैं। उन्होंने बताया की प्रत्याशियों की सुविधा के लिए अपेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किए जाने हेतु दिनांक 27 जून 2024 को एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है । इसी क्रम में दिनांक 29 जून 2024 को लेखा समाधान बैठक आयोजित की गई हैं ।