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न्यायालय द्वारा कठोर कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई

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रिपोर्ट -ब्यूरो चीफ बलरामपुर

बलरामपुर।पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में आपरेशन शिकंजा के तहत निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा दिलवायी जा रही है जिसके क्रम में वादिनी की तहरीरी सूचना के आधार पर दिनांक- 07.07.2015 को थाना पचपेड़वा पर मु0अ0सं0- 374/15 धारा 354, 504 भा0द0वि0 व धारा 3(1)(X)SC/ST ACT बनाम सफरुद्दीन पुत्र सईद निवासी हरनहवा परसिया थाना पचपेड़वा बलरामपुर पंजीकृत हुआ जिसके अभियोग की विवेचना क्षेत्राधिकारी बालकराम द्वारा की गयी तथा आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की माॅनीटरिंग सेल प्रभारी सर्वेन्द्र नाथ, विशेष लोक अभियोजक रणधीर सिंह एवं थाना पचपेड़वा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त सफरुद्दीन पुत्र सईद उपरोक्त को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध में 03 वर्ष का कारावास व 2500 रु0 का अर्थदण्ड की सजा की सजा सुनाई गई।

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