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न्यायालय द्वारा कठोर कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई

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रिपोर्ट – ब्यूरो बलरामपुर

बलरामपुर। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में वादिनी की लिखित तहरीरी सूचना कि वादिनी पर विपक्षीगण सत्यराम यादव पुत्र साधू यादव निवासी ग्राम सहिजना थाना हर्रैय्या बलरामपुर द्वारा घर में घुसकर छेड़छाड करना व जातिसूचक गाली गलौज करने के आधार पर थाना हर्रैय्या पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 178/2016 धारा- 452,354 भा0द0वि0 व 3(1)(XI)SC/ST ACT बनाम सत्यराम यादव पुत्र साधू यादव निवासी ग्राम सहिजना थाना हर्रैय्या पंजीकृत हुआ जिसके अभियोग की विवेचना क्षेत्राधिकारी आशा पाल द्वारा की गयी व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार आर्य, माॅनीटरिंग सेल प्रभारी सर्वेन्द्र नाथ ,एवं थाना हर्रैय्या पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त सत्यराम यादव पुत्र साधू यादव को न्यायालय बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध में 03 वर्ष कठोर कारावास व 3000/रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

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