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हत्या के 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी

रिपोर्ट – ब्यूरो बलरामपुर

बलरामपुर।पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में दिनांक 20.06.2018 को वादिनी की तहरीरी सूचना कि वादिनी पर विपक्षीगण मुइदा पत्नी रामदीन, शांति पत्नी चेतराम, चेतराम पुत्र रामदीन निवासी गण जगदीशपुर महराजगंज तराई बलरामपुर द्वारा जान से मारने की नियत से मिट्टी का तेल गिराकर आग लगा देने के आधार पर थाना महराजगंज तराई पर मु0अ0सं0- 52/2018 धारा 307 भा0द0वि0 बनाम मुइदा पत्नी रामदीन, शांति पत्नी चेतराम,चेतराम पुत्र रामदीन निवासी गण जगदीशपुर महराजगंज तराई बलरामपुर पंजीकृत हुआ दौराने इलाज वादिनी की मृत्यु हो जाने पर धारा-302/34 भा0द0वि0 तरमीम की गयी है। जिसके अभियोग की विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक गंगेश शुक्ला व उप निरीक्षक के0के0 यादव द्वारा की गयी तथा आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की जिला शासकीय अधिवक्ता (क्रिमिनल) कुलदीप सिंह, माॅनीटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक सर्वेन्द्रनाथ एवं थाना महराजगंज तराई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त गण मुइदा पत्नी रामदीन, शांति पत्नी चेतराम,चेतराम पुत्र रामदीन उपरोक्त को जिला एवं सत्र न्यायालय बलरामपुर द्वारा धारा-302/34 के अपराध में प्रत्येक को आजीवन कारावास व 50,000-50,000 रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

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