हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई
1 min readरिपोर्ट -ब्यूरो बलरामपुर
बलरामपुर।पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में दिनांक 11.09.2020 को वादिनी की तहरीरी सूचना के आधार पर कि विपक्षी द्वारा वादिनी की पुत्री की हत्या कर शव को छिपा देने के संबंध में थाना पचपेड़वा पर मु0अ0सं0- 233/2020 धारा 302,201 भा0द0वि0 बनाम दिनेश कुमार पुत्र बाबूलाल निवासी गनवरिया बागुल्हवा पुरैना थाना पचपेड़वा बलरामपुर पंजीकृत हुआ। जिसके अभियोग की विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सरोज द्वारा की गयी तथा आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नवीन कुमार तिवारी, माॅनीटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक सर्वेन्द्रनाथ एवं थाना पचपेडव़ा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त दिनेश कुमार उपरोक्त को न्यायालय ASJ प्रथम बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध में आजीवन कारावास व 30,000 रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।