नशीला पदार्थ रखने के अभियुक्त को कठोर कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई
1 min readरिपोर्ट -ब्यूरो बलरामपुर
बलरामपुर।पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में अभियुक्त के पास से 105 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद होने के संबंध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 43/18 धारा 8/21 NDPS Act बनाम राम किशोर पुत्र स्व0 कुमार निवासी ज्योनार थाना कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर पंजीकृत किया गया। जिसके अभियोग की विवेचना उप निरीक्षक त्रिभुवन प्रसाद थाना कोतवाली देहात द्वारा की गयी व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की विशेष लोक अभियोजक नरेन्द्र प्रताप पाण्डेय , माॅनीटरिंग सेल प्रभारी सर्वेन्द्र नाथ एवं थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त राम किशोर उपरोक्त को न्यायालय ए0एस0जे0/एफटीसी द्वितीय कोर्ट बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धारा के अपराध में 02 वर्ष 07 माह का कठोर कारावास व 5000 रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।