02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई
1 min readसंवाददाता – राम चरित्र वर्मा
बलरामपुर।पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में दिनांक- 19.03.2019 को वादी मिलिन्द राजपूत उर्फ हैप्पी सिंह द्वारा थाना कोतवाली नगर पर लिखित तहरीरी सूचना दी गई कि विपक्षीगणों द्वारा धारदार हथियार से हमला कर वादी व उसके भाई को गम्भीर रुप (मरणासन्न) से घायल करने के सम्बन्ध में विपक्षी विशाल गुप्ता पुत्र कमल प्रसाद गुप्ता , अमित चौहान पुत्र स्व0 रामस्वरूप चौहान निवासीगण मोहल्ला पहलवारा थाना कोतवाली नगर के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0- 84/2019 धारा-323,324,307,308,504 भा0द0वि0 पंजीकृत हुआ। जिसके अभियोग की विवेचना उप निरीक्षक विपुल कुमार पाण्डेय द्वारा की गयी, दौराने विवेचना पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर धारा- 394,326 भा0द0वि0 की बढ़ोत्तरी की गई व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री नवीन कुमार तिवारी, मॉनीटरिंग सेल प्रभारी ओम प्रकाश चौहान एवं थाना कोतवाली नगर द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त विशाल गुप्ता व अमित चौहान को न्यायालय ASJ-I बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध में आजीवन कारावास व प्रत्येक को 60-60 हजार रुपये का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। अभियुक्त विशाल गुप्ता जनपद स्तर पर चिन्हित टॉप-10 अपराधी है।