गैंगेस्टर एक्ट के 03 अभियुक्तों को कठोर कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी
1 min readरिपोर्ट -राम चरित्र वर्मा
बलरामपुर। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में अभियुक्तगण द्वारा भौतिक व दुनियाबी लाभ के लिए जघन्य अपराध कारित करने पर दिनांक-10.01.2003 को वादी निरीक्षक ओम प्रकाश चौबे द्वारा कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0- 34/2003 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट बनाम अब्दुल हामिद पुत्र मो0 अब्दुल मजीद, तनवीर पुत्र अब्दुल रशीद व मो0 सलीम उर्फ पप्पू पुत्र अब्दुल अजीज निवासीगण गोविंद बाग थाना कोतवाली नगर बलरामपुर के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया जिसके अभियोग की विवेचना उप निरीक्षक काशीनाथ सिंह बलरामपुर द्वारा की गयी व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की विशेष लोक अभियोजक रवीन्द्र प्रताप सिंह, मॉनीटरिंग सेल प्रभारी ओम प्रकाश चौहान एवं थाना- कोतवाली नगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तगण अब्दुल हामिद ,तनवीर व मो0 सलीम उर्फ पप्पू उपरोक्त को न्यायालय ASJ/ FTC-II बलरामपुर द्वारा धारा 3 (1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट के अपराध में अभियुक्तगण 05 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को 10000-10000 रु के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।