अपरहण के आरोप में सश्रम कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई
1 min readरिपोर्ट -ब्यूरो बलरामपुर
बलरामपुर। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में दिनांक 12.01.2018 को वादी की तहरीरी सूचना के आधार पर कि विपक्षी पवन कुमार पुत्र शोहरत निवासी कोल्हुइया थाना गौरा चौराहा जनपद बलरामपुर द्वारा वादी की नाबालिक पुत्री के साथ अपहरण कर दुष्कर्म की घटना कारित करने के सम्बन्ध में थाना गौरा चौराहा पर मु0अ0सं0 03/2018 धारा 363,366A,376 भा0द0वि0 व 3/4 पोक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।अभियोग की विवेचना उप निरीक्षक श्रीराम यादव द्वारा की गयी व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी माॅनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार के नेतृत्व में माॅनीटरिंग सेल प्रभारी ओम प्रकाश चौहान व पवन कुमार वर्मा विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो एक्ट) एवं थाना गौरा चौराहा पुलिस के द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप न्यायालय ASJ/स्पे0 जज पाक्सो कोर्ट बलरामपुर द्वारा धारा- 363 भादवि0 के अपराध में अभियुक्त पवन कुमार पुत्र शोहरत को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000 रु0 की सजा सुनाई गयी।