न्यायालय द्वारा सश्रम कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई
1 min readरिपोर्ट -ब्यूरो बलरामपुर
बलरामपुर।पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में दिनांक-08.08.2019 को वादी द्वारा थाना स्थानीय पर दी गई लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर कि विपक्षी द्वारा वादी के लड़के के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के आधार पर विपक्षी बद्दाम मौर्या पुत्र लल्लू मौर्या निवासी मुरावनडीह बैरिया सुरजनपुर थाना रेहरा बाजार बलरामपुर के विरुद्ध थाना रेहरा बाजार पर मु0अ0सं0- 213/2019 धारा- 377 भा0द0वि0 व धारा 3/4 पाक्सो एक्ट पजीकृत हुआ। जिसके अभियोग की विवेचना उप निरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा की गयी व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी विशेष लोक अभियोजक पवन कुमार वर्मा,माॅनीटरिंग सेल प्रभारी ओम प्रकाश चौहान एवं थाना रेहरा बाजार पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को न्यायालय ASJ/ स्पे0 जज पाक्सो एक्ट बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध में अभियुक्त बद्दाम मौर्या उपरोक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 15,000 रु का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।