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न्यायालय द्वारा प्रत्येक को कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी

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रिपोर्ट -ब्यूरो बलरामपुर

बलरामपुर।पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में दिनांक- 07.02.2015 को वादी प्रभूदयाल पुत्र रामहरक कोरी निवासी बेलीखुर्द थाना तुलसीपुर बलरामपुर की लिखित तहरीरी सूचना कि विपक्षीगण द्वारा वादी के 03 पेड़ शीशम के काट ले जाना व पूछे जाने पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज व मारपीट करने के आधार पर विपक्षीगण शंकर नाथ दूबे पुत्र गिरिजादत्त दूबे, नागा उर्फ नागमणि पुत्र उमानाथ दूबे, सिद्धनाथ दूबे पुत्र गिरिजादत्त दूबे , करिक्के उर्फ इन्द्रमणि पुत्र विजय नाथ दूबे निवासीगण ग्राम बेलीखुर्द थाना तुलसीपुर के विरुद्ध थाना तुलसीपुर पर मु0अ0सं0- 148/15 धारा- 379, 323, 504,506 भा0द0वि0 व 3(I)(x) एससी/एसटी एक्ट व 4/10 उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम पंजीकृत हुआ जिसके अभियोग की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी तुलसीपुर बालकराम द्वारा की गयी व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विजय कुमार आर्य,माॅनीटरिंग सेल प्रभारी ओम प्रकाश चौहान एवं तुलसीपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तगण को न्यायालय ASJ/SPL SC/ST एक्ट बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध में अभियुक्तगण शंकरनाथ दूबे,नागा उर्फ नागमणि,सिद्धनाथ दूबे,करिक्के उर्फ इन्द्रमणि उपरोक्त को 03-03 वर्ष का कारावास व 4000-4000 रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

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