हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई
1 min readरिपोर्ट -ब्यूरो बलरामपुर
बलरामपुर।पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में दिनांक 16.06.2019 को वादी सहज राम पुत्र राम किशुन निवासी मनोहरापुर थाना इकौना जनपद श्रावस्ती की लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर विपक्षी(दामाद ) मनोज कुमार पुत्र राघव राम निवासी उपटहवा थाना ललिया बलरामपुर द्वारा वादी की पुत्री व नातिन को फाँसी लगाकर हत्या कर देना के संबंध में थाना ललिया पर मु0अ0सं0- 80/2019 धारा 498A,304B भा0द0वि0 व 3/4DP Act व वैकल्पिक धारा 302 भा0द0वि0 बनाम मनोज कुमार पुत्र राघव राम निवासी उपटहवा थाना ललिया बलरामपुर पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी प्रेम कुमार थापा द्वारा की गयी व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की कुलदीप सिंह (DGC cri), माॅनीटरिंग सेल प्रभारी ओम प्रकाश चौहान ,एवं थाना ललिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दोषसिद्ध अभियुक्त मनोज कुमार उपरोक्त को जिला एवं सत्र न्यायालय बलरामपुर द्वारा वैकल्पिक धारा 302 भा0द0वि0 के अपराध में आजीवन कारावास व 50,000/- रु0 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।