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आर्म्स एक्ट के आरोपी को न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई

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रिपोर्ट – राम चरित्र वर्मा

बलरामपुर।पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में थाना रेहरा बाजार क्षेत्र अन्तर्गत अभियुक्त के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा बरामद होने के संबंध में थाना रेहरा बाजार पर मु0अ0सं0 198/2001 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम वीरेन्द्र सिंह पुत्र भग्गन सिंह उर्फ भग्गू सिंह निवासी रुधौली थाना रेहरा बाजार बलरामपुर में पंजीकृत किया गया।जिसके अभियोग की विवेचना उप निरीक्षक आर0एन0 मिश्रा द्वारा की गयी व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी सुभाषचन्द्र यादव , मॉनीटरिंग सेल प्रभारी ओम प्रकाश चौहान एवं थाना रेहरा बाजार द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त वीरेन्द्र सिंह उपरोक्त को न्यायालय CJJD/JM उतरौला द्वारा उपरोक्त धारा के अपराध में जेल में बिताई गई अवधि व 1,000/- रु0अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

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