हत्या के 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी
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रिपोर्ट – ब्यूरो बलरामपुर
बलरामपुर।पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में वादी राममणि पाण्डेय की लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर कि वादी के पुत्र को विपक्षीगण रमेश कुमार मिश्रा पुत्र बब्बन मिश्रा,अक्कू उर्फ जय प्रकाश पुत्र नरेन्द्र मिश्रा निवासीगण दुर्गापुर थाना कोतवाली देहात बलरामपुर द्वारा कांटा पर गन्ना तौल के विवाद में लाठी डण्डे से मारना पीटना जिससे इलाज के दौरान मजरुब की मुत्यु हो जाने के संबन्ध में दिनांक- 22.04.2019 को थाना को0 देहात पर मु0अ0सं0- 113/2019 धारा-323,302/34,504,506(2) भा0द0वि0 बनाम रमेश कुमार मिश्रा पुत्र बब्बन मिश्रा,अक्कू उर्फ जय प्रकाश पुत्र नरेन्द्र मिश्रा निवासीगण दुर्गापुर थाना कोतवाली देहात बलरामपुर पंजीकृत हुआ,जिसके अभियोग की विवेचना निरीक्षक वीरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा की गयी तथा आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की जिला शासकीय अधिवक्ता (Cri) कुलदीप सिंह, माॅनीटरिंग सेल प्रभारी ओम प्रकाश चौहान एवं थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तगण रमेश कुमार मिश्रा पुत्र बब्बन मिश्रा,अक्कू उर्फ जय प्रकाश पुत्र नरेन्द्र मिश्रा निवासीगण दुर्गापुर थाना कोतवाली देहात बलरामपुर को जिला एवं सत्र न्यायालय बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध मे आजीवन कारावास व प्रत्येक को 1,25,000-1,25,000 रु अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।