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गर्भवती महिलाओं को निशुल्क अल्ट्रासाउंड के साथ साथ प्राइवेट अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर निःशुल्क दी जा रही अल्ट्रासाउंड की सुविधा – डीएम

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रिपोर्ट -राम चरित्र वर्मा

प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित अभियान के तहत जनरेट क्युआर कोड से अल्ट्रासाउंड की निशुल्क सुविधा प्रदान करने में आनाकानी करने वाले अल्ट्रासाउंड केंद्रों की विरुद्ध पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत होगी विधिक कार्यवाही – डीएम

बलरामपुर।जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं को लाभ जनमानस तक पहुंचाए जाने के लिए प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित अभियान पर विशेष फोकस किए जाने का निर्देश जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में दिया गया है।बताते चले कि प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित अभियान के तहत जज्चा – बच्चा की सुरक्षा के लिए प्रत्येक माह की 01 , 09 , 16 , 24 तिथि को सभी जिला चिकित्सालय एवं सीएचसी पर विशेष कैंप का आयोजन किया जाता है , जिसके तहत विभिन्न निःशुल्क जांच के साथ साथ निःशुल्क अल्ट्रासाउंड भी किया जाता हैं।इसके अतिरिक्त गर्भवती महिलाओं को प्राइवेट अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर निशुल्क अल्ट्रासाउंड करने की सुविधा भी प्रदान की जाती है। मातृत्व सुरक्षा अभियान की विशेष तिथि को चिकित्सालय से क्यू आर कोड जनरेट करके लाभार्थी को दिया जाता है इसके माध्यम से वह किसी भी प्राइवेट अल्ट्रासाउंड केंद्र में निशुल्क अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं।उन्होंने कहा कि यदि किसी भी अल्ट्रासाउंड केंद्र द्वारा मातृत्व सुरक्षा अभियान के तहत जनरेट क्यूआर कोड के माध्यम से लाभार्थी का अल्ट्रासाउंड किए जाने से मना किया जाता है तो , उस अल्ट्रासाउंड केंद्र को पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत सील करने के साथ साथ सील करने के साथ साथ अन्य सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही भी की जाएगी।

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