दुष्कर्म के आरोपी को सश्रम कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई
रिपोर्ट -राम चरित्र वर्मा
बलरामपुर।पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में दिनांक 30.08.2018 को वादिनी की तहरीरी सूचना के आधार पर कि विपक्षी सुबराती पुत्र रफातुल निवासी उदयपुर बहुती थाना पचपेड़वा जनपद बलरामपुर द्वारा वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना कारित करने के सम्बन्ध में थाना पचपेड़वा जनपद बलरामपुर पर मु0अ0सं0 126/2018 धारा 376, 354, 452, 506 भा0द0वि0 व 7/8 पॉक्सो एक्ट बनाम सुबराती पुत्र रफातुल निवासी उदयपुर बहुती थाना पचपेड़वा जनपद बलरामपुर पंजीकृत किया गया।अभियोग की विवेचना उप निरीक्षक रवीन्द्र कुमार सिंह द्वारा की गयी व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी माॅनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार के नेतृत्व में विशेष लोक अभियोजक पवन कुमार शुक्ला व प्रभारी माॅनीटरिंग सेल ओम प्रकाश चौहान एवं थाना पचपेड़वा पुलिस के द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप न्यायालय ASJ/स्पे0 जज पाक्सो कोर्ट बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध में अभियुक्त सुबराती पुत्र रफातुल उपरोक्त को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।