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मादक पदार्थ रखने के आरोपी को कठोर कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई

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रिपोर्ट – ब्यूरो बलरामपुर

बलरामपुर ।पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में थाना हर्रैय्या क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त के कब्जे से 08 किलो 550 ग्राम अवैध चरस बरामद होने के संबंध में थाना हर्रैय्या पर मु0अ0सं0 785/15 धारा- 8/21 NDPS एक्ट बनाम राम किशन यादव पुत्र मोहन अहीर निवासी लखौरा थाना हर्रैय्या जनपद बलरामपुर पंजीकृत किया गया।जिसके अभियोग की विवेचना उप निरीक्षक मंशाराम रावत द्वारा की गयी व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी अभियोजन अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार त्रिपाठी व रवीन्द्र प्रताप सिंह , मॉनीटरिंग सेल प्रभारी ओम प्रकाश चौहान एवं थाना हर्रैय्या द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त राम किशन यादव पुत्र मोहन अहीर निवासी लखौरा थाना हर्रैय्या जनपद बलरामपुर उपरोक्त को न्यायालय ASJ बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धारा के अपराध में 15 वर्ष कठोर कारावास व 150,000 रु0 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

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