फसल बीमा योजना के तहत खरीफ मौसम हेतु अधिसूचित फसलों का 31 जुलाई तक करा सकते है बीमा
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रिपोर्ट – ब्यूरो बलरामपुर
बलरामपुर।उपनिदेशक कृषि श्याम नारायण राम ने बताया है कि खरीफ मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना में फसल बीमा हेतु जनपद में इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को नामित किया गया है। योजना के अन्तर्गत प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों से अधिसूचित फसलों को क्षति होने की स्थिति में बीमित कृषकों को बीमा कवर / क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाता है।जनपद में खरीफ मौसम हेतु अधिसूचित फसलें धान का प्रति हेक्टेयर बीमा कराने हेतु अन्तिम तिथि 31 जुलाई 2025 है एवं मिर्च का प्रति हेक्टेयर बीमा कराने हेतु अन्तिम तिथि 31, जुलाई 2025 है। फसल धान 1644 रू0 प्रति हेक्टेयर, एवं मिर्च -2500 रू0 प्रति हेक्टेयर प्रीमियम निर्धारित है। फसल की बुवाई न कर पाना । असफल बुवाई, फसल की मध्य अवस्था में क्षति, खड़ी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कीटों से क्षति, ओलावष्टि, जलभराव, बादल फटना, भूस्खलन, बिजली गिरने से क्षति, फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन की अवधि तक खेत में सुखाई हेतु रखी हुई फसलों को ओलावृष्टि, चक्रवात, बेमौसम / चक्रवाती वर्षा से नुकसान की जोखिम को कवर किया गया है। यह योजना स्वैच्छिक आधार पर लागू किया गया है। यदि ऋणी कृषक योजना में शामिल नहीं होना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में अपने बैंक शाखा स्तर पर बीमा कराने की अन्तिम तिथि के 07 दिन पहले तक योजनान्तर्गत प्रतिभागिता नहीं करने के सम्बन्ध में लिखित रूप से अवगत कराना होगा। गैर ऋणी कृषक अपना आधार कार्ड, स्वा प्रमाणित फसल बुवाई का घोषणा पत्र, नवीनतम खतौनी की नकल, बैंक पासबुक की छायाप्रति, (आई०एफ०एस०सी० कोड सहित) के साथ निकट के कामन सर्विस सेन्टर अथवा बैंक शाखा से फसल पर देय प्रीमियम अंश को जमा करते हुए अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं।