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सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वाली महिला के खिलाफ ₹8,55,398 का हर्जाना वसूली आदेश किया गया जारी

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रिपोर्ट – ब्यूरो बलरामपुर

उतरौला (बलरामपुर)।तहसील उतरौला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम मधपुर की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वाली महिला के खिलाफ ₹8,55,398 का हर्जाना वसूली आदेश जारी किया है। यह आदेश न्यायालय असिस्टेंट कलेक्टर / तहसीलदार उतरौला की ओर से पारित किया गया है।प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम मधपुर निवासी नीतू नवीन रोहरा पत्नी नवीन रोहरा ने गाटा संख्या 337/370, क्षेत्रफल 0.006 हेक्टेयर पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। इस पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67(1) के तहत कार्रवाई करते हुए दिनांक 15 मई 2025 को बेदखली का आदेश पारित किया गया। आदेश के अनुपालन में राजस्व व पुलिस टीम की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाकर संबंधित भूमि का कब्जा भूमि प्रबन्धक समिति को सौंप दिया गया।कार्रवाई के क्रम में संबंधित अतिक्रमणकर्ता नीतू रोहरा से ₹46,200 की क्षतिपूर्ति राशि तथा ₹8,09,198 की निष्पादन व्यय के रूप में कुल ₹8,55,398 की हर्जाना वसूली निर्धारित की गई है। तहसीलदार द्वारा जारी वसूली प्रमाण पत्र संख्या 97/AWBN के अनुसार, यदि यह राशि 15 दिनों के भीतर समेकित ग्राम निधि में जमा नहीं की जाती है, तो इस पर मालगुजारी बकाया के रूप में वसूली प्रमाण पत्र (Recovery Certificate) जारी किया जाएगा। साथ ही नियमानुसार संग्रह प्रभार (Collection Charges) भी अतिक्रमणकर्ता से वसूला जाएगा।प्रशासन की इस कड़ी कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। तहसील प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सभी मामलों में सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी।इस संबंध में असिस्टेंट कलेक्टर सत्यपाल प्रजापति ने बताया कि तय समय सीमा के भीतर हर्जाना जमा नहीं होने की स्थिति में आगे की प्रक्रिया तेज की जाएगी। उक्त प्रकरण में 29 जुलाई 2025 तक रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

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