निर्धारित दर से अधिक दरों पर उर्वरकों की बिक्री एवं अन्य उत्पादों की टैगिंग पर होगी कार्यवाही
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रिपोर्ट – ब्यूरो बलरामपुर
बलरामपुर।उपनिदेशक कृषि श्याम नारायण राम ने बताया हैं कि कृषकों को उनकी जोत/कृषित भूमि के आधार पर उर्वरक उपलब्ध कराना एवं उर्वरकों की ससमय व्यवस्था कराना, उर्वरको की बिकी,वितरण के साथ अन्य उत्पादों की टैगिग रोकने, ओवर रेटिंग, कालाबाजारी तथा तस्करी की सतत निगरानी किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय एवं शासन से निर्देश प्राप्त हुए है। साथ ही वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निर्देश दिये गये है कि उर्वरकों का वितरण निर्धारित दर से अधिक दर पर विकी एवं किसी भी प्रकार के अन्य उत्पाद की टैगिंग न की जाए।अतः समस्त खाद खुदरा एवं ठोक विक्रेताओं निर्देशित किया जाता है कि यदि निर्धारित दर से अधिक दरों पर उर्वरकों की बिक्री एवं अन्य उत्पादों की टैगिंग स्थलीय निरीक्षण के समय किसी भी थोक / खुदरा उर्वरक विक्रेता द्वारा करते हुए पाया गया तो बिना कोई नोटिस दिये ही उसके विरुद्ध उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985, आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के अन्तर्गत् निहित प्राविधानानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी जायेगी. जिसके लिए सम्बन्धित थोक,खुदरा उर्वरक विक्रेता स्वयं जिम्मेदार होगा।