सामूहिक बलात्कार करने वाले 02 अभियुक्तों को सश्रम कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई
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रिपोर्ट -ब्यूरो बलरामपुर
बलरामपुर।पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में दिनांक 06.06.2018 को वादिनी की तहरीरी सूचना के आधार पर कि विपक्षी दीपू उर्फ दीपक मौर्या पुत्र शिव प्रसाद मौर्या, विशाल उर्फ साजन पुत्र मंशाराम निवासी लालाजोत विशुनपुर खैरहनिया थाना तुलसीपुर जनपद बलरामपुर द्वारा वादिनी के साथ दुष्कर्म करने व धमकी देने की घटना कारित करने के सम्बन्ध में थाना तुलसीपुर पर मु0अ0सं0 95/2018 धारा 376 d, 452, 506, भा0द0वि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।अभियोग की विवेचना क्षेत्राधिकारी शैलेन्द्र कुमार त्रिपाठी द्वारा की गयी व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी माॅनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय के नेतृत्व में विशेष लोक अभियोजक पवन कुमार शुक्ला व प्रभारी माॅनीटरिंग सेल ओम प्रकाश चौहान एवं थाना तुलसीपुर पुलिस के द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट बलरामपुर द्वारा अभियुक्त दीपू उर्फ दीपक उपरोक्त को धारा 376 d, 452 भा0द0वि0 के अपराध में 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 12000 रु0 अर्थदण्ड की सजा व अभियुक्त विशाल उर्फ साजन उपरोक्त को धारा 376 d भा0द0वि0 अपराध में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000रु0 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।