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दुष्कर्म के आरोपी को कठोर कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई

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रिपोर्ट – ब्यूरो बलरामपुर

बलरामपुर।पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में दिनांक 25.02.2014 को वादिनी की तहरीरी सूचना के आधार पर कि विपक्षी इरशाद पुत्र डेबू निवासी मुबारकपुर कहारपुरवा थाना सादुल्लानगर जनपद बलरामपुर द्वारा वादिनी के साथ दुष्कर्म करने व धमकी देने की घटना कारित करने के सम्बन्ध में थाना रेहरा बाजार पर मु0अ0सं0 173/2014 धारा 376,366,506, भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया।अभियोग की विवेचना प्रदीप कुमार सिंह द्वारा की गयी व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी माॅनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय के नेतृत्व में विशेष लोक अभियोजक नवीन तिवारी व प्रभारी माॅनीटरिंग सेल ओम प्रकाश चौहान एवं थाना रेहरा बाजार पुलिस के द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप न्यायालय ASJ बलरामपुर द्वारा अभियुक्त इरशाद पुत्र डेबू उपरोक्त को धारा 376,366,506 भा0द0वि0 के अपराध में 9 वर्ष का कठोर कारावास व 56000रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

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