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अभियुक्ता को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई

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रिपोर्ट – ब्यूरो बलरामपुर

बलरामपुर।पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में दिनांक 08.02.2011 को वादी बजरंगी निवासी मध्य नगर थाना पचपेड़वा की तहरीरी सूचना के आधार पर कि विपक्षीगण छोटकऊ उर्फ दिलीप कुमार ( वर्तमान में मृतक) गुड़िया पत्नी राम नरेश निवासी मध्य नगर थाना पचपेड़वा जनपद बलरामपुर द्वारा वादी के नाबालिक पुत्र का अपहरण कर छिपा देने के सम्बन्ध में थाना पचपेड़वा पर मु0अ0सं0 190/11 धारा 365 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान गांव के पास खेत में बने गड्ढे में छुपा हुआ पीड़ित का विक्षिप्त शव मिलने पर मुकदमा उपरोक्त में हत्या कर शव को छिपा देने के संबंध में धारा 302 व 201 भा0द0वि0 की बढ़ोत्तरी की गई।अभियोग की विवेचना निरीक्षक आर0के0 गौतम द्वारा की गयी व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी माॅनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय के नेतृत्व में अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नवीन तिवारी व प्रभारी माॅनीटरिंग सेल राज कुमार सिंंह एवं थाना पचपेड़वा पुलिस के द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप न्यायालय ASJ बलरामपुर बलरामपुर द्वारा धारा 302,365,201 भा0द0वि0 के अपराध में अभियुक्ता गुड़िया उपरोक्त को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व 33,000 रु0 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

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