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गोंडा: केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह समेत पांच पर धोखाधड़ी और धमकी का मुकदमा दर्ज करने का कोर्ट का आदेश

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रिपोर्ट -ब्यूरो गोण्डा

गोंडा। जिले की एमपी/एमएलए कोर्ट ने केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री और भाजपा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह, उनके निजी सचिव राजेश सिंह सहित पांच लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश सिविल जज (सीनियर डिवीजन) और विशेष न्यायाधीश अपेक्षा सिंह की अदालत ने भिटौरा गांव निवासी अजय सिंह द्वारा दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद जारी किया। मामले में आरोप है कि मंत्री और उनके सहयोगियों ने अजय सिंह की पत्नी मनीषा सिंह की 16 डिसमिल जमीन को फर्जी तरीके से हस्तांतरित करवाया।अजय सिंह ने अपनी अर्जी में बताया कि वर्ष 2021 में उनकी पत्नी की जमीन का बैनामा पुराने स्टांप पर बैकडेट में तैयार कर मिथलेश रस्तोगी और कांती सिंह के नाम कर दिया गया। इस धोखाधड़ी में केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह और उनके निजी सचिव राजेश सिंह सहित अन्य लोगों की संलिप्तता का आरोप है। पीड़ित ने 2024 में इस संबंध में पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस ने जांच के बाद अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी। इसके खिलाफ अजय सिंह ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद कोर्ट ने पुनः जांच के आदेश दिए। अजय सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि राजेश सिंह ने उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाया और अब उसमें समझौता करने का दबाव डाला जा रहा है। मना करने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। कोर्ट ने इन गंभीर आरोपों को संज्ञान में लेते हुए कीर्तिवर्धन सिंह, राजेश सिंह और तीन अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया। इस मामले में राजेश सिंह ने कहा कि उन्हें कोर्ट के आदेश की जानकारी मिली है, लेकिन औपचारिक आदेश प्राप्त होने के बाद ही वह कोई प्रतिक्रिया देंगे। यह मामला जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है, और कोर्ट के इस आदेश से राजनीतिक हलकों में भी हलचल मच गई है। मामले की अगली सुनवाई और जांच के नतीजे पर सभी की नजरें टिकी हैं।

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