दुष्कर्म के आरोपी को सश्रम कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई
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रिपोर्ट – ब्यूरो बलरामपुर
बलरामपुर।दिनांक 19.06.2019 को वादी की तहरीरी सूचना के आधार पर कि विपक्षी सलीम पुत्र सहाबुद्दीन निवासी कठौवा पतझीकल थाना ललिया बलरामपुर द्वारा वादी की पुत्री के साथ दुष्कर्म करने व धमकी देने की घटना कारित करने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 167/2019 धारा 376,506 भा0द0वि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचना निवासी वीरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा की गयी व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी माॅनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय के नेतृत्व में विशेष लोक अभियोजक पवन कुमार शुक्ला व प्रभारी माॅनीटरिंग सेल बृजानन्द सिंह एवं थाना कोतवाली देहात पुलिस के द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप न्यायालय ASJ/ SPLJ पाक्सो एक्ट बलरामपुर द्वारा अभियुक्त सलीम उपरोक्त को धारा 376 भा0द0वि0 के अपराध में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।