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दहेज हत्या के 02 आरोपियों को कठोर कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई

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रिपोर्ट – ब्यूरो बलरामपुर

बलरामपुर।पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन व मिशन शक्ति अभियान (फेज-5.0) के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में थाना गौरा चौराहा पर दिनांक 13.06.2020 को वादी निवासी कोलवा थाना कोतवाली नगर जनपद बलरामपुर की लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर विपक्षी दीनानाथ विश्वकर्मा पुत्र राम सुमिरन विश्वकर्मा,श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी राम सुमिरन विश्वकर्मा निवासी राजाजोत खजुरिया थाना कोतवाली नगर बलरामपुर द्वारा वादी के पुत्री की अतिरिक्त दहेज के कारण हत्या कर देना के संबंध में थाना गौरा चौराहा पर मु0अ0सं0- 76/2020 धारा 498A,304B भा0द0वि0 व 4DP एक्ट बनाम दीनानाथ विश्वकर्मा पुत्र राम सुमिरन विश्वकर्मा, श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी राम सुमिरन विश्वकर्मा निवासी राजाजोत खजुरिया थाना गौरा चौराहा बलरामपुर पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी राधा रमण द्वारा की गयी व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की कुलदीप सिंह (DGC cri), माॅनीटरिंग सेल प्रभारी बृजानन्द सिंह एवं थाना गौरा चौराहा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दोष सिद्ध अभियुक्तों दीनानाथ विश्वकर्मा, श्रीमती सुमित्रा देवी उपरोक्त को जिला एवं सत्र न्यायालय बलरामपुर द्वारा धारा-498A, 304 B भा0द0वि0 तथा दहेज निरोधक अधि0 धारा- 04 के अपराध में प्रत्येक को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास व 15,000-15,000/- रु0 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

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