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असुरक्षित खाद्य पदार्थों पर कार्रवाई: एक प्रतिष्ठान का लाइसेंस निलंबित, दो के लाइसेंस निलंबन की कार्यवाही प्रचलित

रिपोर्ट -ब्यूरो बलरामपुर

बलरामपुर।सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने बताया है कि खाद्य पदार्थों की मिलावट एवं असुरक्षित खाद्य वस्तुओं की बिक्री पर नियंत्रण हेतु आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश तथा जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद में प्रवर्तन अभियान संचालित हैं।इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा प्रभावी प्रर्वतन कार्यवाही करते हुए विभिन्न मिष्ठान प्रतिष्ठानों के नमूने संग्रहित कर विश्लेषण हेतु भेजे गये थे, नमूनों की जांच में खाद्य विश्लेषक गोरखपुर द्वारा 02 निर्माण इकाई एवं 01 फुटकर प्रतिष्ठानों के नमूनें असुरक्षित घोषित किया गया है। जिनमें मेसर्स-राम मिष्ठान भण्डार, निर्माण इकाई स्थान चौक रोड, मेन मार्केट बलरामपुर से रसमलाई का नमूना मानव उपभोग के लिए हानिकारक घोषित करते हुए असुरक्षित किया गया है एवं मेसर्स-भारत स्वीट्स, स्थान जोगीवीर, उतरौला, बलरामपुर स्थित निर्माण इकाई से बतीसा एवं बतीसा रोल मिठाई को असुरक्षित घोषित किया गया है एवं फुटकर विक्रेता) राशिद खान पुत्र अब्दुल मन्नान के प्रतिष्ठान स्थित चीनी मिल गेट तुलसीपुर से मोतीचूर के लड्डू का नमूना असुरक्षित घोषित किया गया है। उक्त के क्रम में मेसर्स भारत स्वीट्स, स्थान जोगीवीर, उत्तरीला का लाइसेंस निलम्बित करते हुए प्रतिष्ठान में निर्माण को अग्रिम आदेशों तक के लिए बन्द कराया गया है।मेसर्स-राम मिष्ठान भण्डार, स्थान चौक रोड, मेन मार्केट, बलरामपुर तथा नो० राशिद खान पुत्र अब्दुल मन्नान के प्रतिष्ठान के लाइसेंस को निलम्बित करने की कार्यवाही प्रचलन में लायी गयी है।

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