दुष्कर्म के आरोपी को कठोर कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई
रिपोर्ट – ब्यूरो बलरामपुर
बलरामपुर।पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन व मिशन शक्ति अभियान (फेज-5.0) के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में दिनांक- 12.05.22 को वादिनी (पीड़िता) द्वारा थाना ललिया पर लिखित तहरीरी सूचना दी गई कि विपक्षी प्रिन्स पुत्र रामजी निवासी ग्राम हड़हा मश0 गोड़वा थाना ललिया बलरामपुर द्वारा वादिनी के साथ दुष्कर्म किया गया, जिसके आधार पर थाना ललिया पर मु0अ0सं0- 58/22 धारा- 376 भा0द0वि0 बनाम प्रिन्स पुत्र रामजी निवासी ग्राम हड़हा मश0 गोड़वा थाना ललिया बलरामपुर पंजीकृत हुआ।जिसके अभियोग की विवेचना निरीक्षण संतोष कुमार तिवारी द्वारा की गयी व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी मॉनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय के नेतृत्व में विशेष लोक अभियोजक कुलदीप सिंह, मॉनीटरिंग सेल प्रभारी बृजानन्द सिंह एवं थाना ललिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त प्रिन्स पुत्र रामजी उपरोक्त को न्यायालय ASJ कोर्ट-6 बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धारा के अपराध में 14 वर्ष का कठोर कारावास व 30,000 रु0 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।