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दहेज हत्या के 02 आरोपियों को सश्रम कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई

रिपोर्ट – ब्यूरो बलरामपुर

बलरामपुर।पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में दिनांक-06.03.2022 को वादिनी श्रीमती सुन्दरवती देवी पत्नी राम सफल निवासी थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा की लिखित तहरीरी सूचना कि विपक्षीगण आशीष कुमार सोनकर पुत्र मिश्रीलाल सोनकर, मिश्रीलाल सोनकर पुत्र सुकई निवासीगण भुईरी मश0 सुल्तानपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर द्वारा वादिनी की पुत्री को ससुराल वालों द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित करना व मांग न पूरी होने पर हत्या कर कर लटका देना जिसके संबंध थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0- 50/22 धारा- 498A, 304B भा0द0वि0 व 3/4 DP एक्ट बनाम आशीष कुमार सोनकर पुत्र मिश्रीलाल सोनकर, मिश्रीलाल सोनकर पुत्र सुकई निवासीगण भुईरी मश0 सुल्तानपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर पंजीकृत हुआ। अभियोग की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नगर वरुण मिश्रा द्वारा की गयी। जिसके उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी मॉनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय के नेतृत्व में जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह व विशेष लोक अभियोजक नरेन्द्र प्रताप पाण्डेय ,मॉनीटरिंग सेल प्रभारी बृजानन्द सिंह एवं थाना कोतवाली देहात मय टीम द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तगण आशीष कुमार सोनकर पुत्र मिश्रीलाल सोनकर, मिश्रीलाल सोनकर पुत्र सुकई निवासीगण भुईरी मश0 सुल्तानपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर को न्यायालय ADJ बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000-2,000/-रु का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

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