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दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई

रिपोर्ट – ब्यूरो बलरामपुर

बलरामपुर।पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को कठोर सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में दिनांक 29.03.2025 को वादी तत्कालीन बीट आरक्षी प्रमोद कुमार थाना गौरा चौराहा जनपद बलरामपुर द्वारा थाना गौरा चौराहा पर लिखित तहरीर दी गई थी कि ग्राम महरी के निकट एक महिला चोटिल अवस्था में पड़ी है जिसे तत्काल दवा इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया इलाज के दौरान पीड़िता ने बताया कि उसके साथ अभियुक्तों द्वारा जान से मारने की नियत से सिर पर धार-दार हथियार से वार किया गया व चेहरे पर केमिकल फेका गया जिसके संबंध में तहरीर के आधार पर थाना गौरा चौराहा पर मु0अ0सं0- 28/2025 धारा-109/3(5), 140/3(5),70(1), 238, 124(2)/3(5), 262 BNS बनाम अजय कुमार उर्फ गौरी शंकर पुत्र चुन्नी लाल निवासी बेलगड़ा थाना शिवनगर डिडई जनपद सिद्धार्थनगर व धर्मेन्द्र सोनी पुत्र रामशंकर सोनी निवासी तिलौरी थाना शिवनगर डिडई जनपद सिद्धार्थनगर पंजीकृत किया गया।अभियोग की विवेचना तत्कालीन निरीक्षक अनिल कुमार सिंह द्वारा तत्परता एवं विधिसम्मत ढंग से पूर्ण की गई तथा आरोप-पत्र समयबद्ध रूप से न्यायालय में प्रेषित किया गया।न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन की प्रभावी पैरवी मॉनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) कुलदीप सिंह (DGC Cri) मॉनीटरिंग सेल प्रभारी बृजानन्द सिंह एवं प्रभारी थाना गौरा चौराहा मय टीम द्वारा सशक्त साक्ष्य, गवाहों के प्रभावी निरंतर पैरवी के परिणामस्वरूप जिला एवं सत्र न्यायालय, बलरामपुर द्वारा अभियुक्तगण अजय कुमार उर्फ गौरी शंकर व धर्मेन्द्र सोनी को उपरोक्त धाराओ के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं ₹2,02,500/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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