गोवध की घटना को कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार
रिपोर्ट – ब्यूरो बलरामपुर
बलरामपुर ।दिनांक 16.02.2026 को वादी नजर मोहम्मद उर्फ राजू (ग्राम चौकीदार) पुत्र नूर मोहम्मद निवासी बिशुनपुरकला मौजा बंजरिया थाना कोतवाली गैसड़ी जनपद बलरामपुर द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया कि ग्राम बिशुनपुर कला के पास तालाब के किनारे बोरे में गोवंशीय पशु (बछड़ा) के कुछ अवशेष पड़े हुये हैं, इस सूचना पर थाना स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर देखा गया तो गोवंशीय पशु के अवशेष मौजूद मिले, जिसके सम्बन्ध में वादी उपरोक्त की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 10/26 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध नि0 अधि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार द्वारा थाना कोतवाली गैसड़ी क्षेत्रान्तर्गत गोवध की घटना कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी तुलसीपुर डा0 जितेन्द्र कुमार के पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष दुर्विजय सिंह थाना कोतवाली गैसड़ी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.02.2026 को थाना कोतवाली गैसड़ी पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत 10/26 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम बनाम अज्ञात की विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्तगण कलीम पुत्र वारिस अली निवासी बालापुर थाना कोतवाली जरवा जनपद बलरामपुर,बडकऊ उर्फ इमरान पुत्र चाँद अली उर्फ बमलहरी निवासी ग्राम हरखडी थाना पचपेडवा जनपद बलरामपुर को अमवाबाग चितौड़गढ बन्ध के पास से गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि दिनाँक 11.02.2026 को हम दोनो ने एक अन्य व्यक्ति के साथ योजना बनाकर एक छुट्टा बछड़े को ले जाकर ग्राम लुधौरी में गन्ने के खेत में वध किया था तथा उसके मांस को आपस में बाँट लिये थे । आस पास अवशेष को कहीं छिपाने की जगह न होने के कारण ग्राम विशुनपुर कला में गांव के बाहर तालाब में लाकर अवशेष को दबा दिया गया था ।