नाबालिक से छेड़खानी के मामले में दोषी को दिलाया गया 06 वर्ष का कठोर कारावास व 8000रु0 का अर्थदण्ड
1 min readरिपोर्ट-सुहेल खान
बलरामपुर।पुलिस अधीक्षक बलरामपुर राजेश कुमार सक्सेना निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाए जाने के अभियान के क्रम में नाबालिक से छेड़खानी के आरोपी को न्यायालय द्वारा 06 वर्ष का कठोर कारावास व 8000रु0 के अर्थदंड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड अदा ना करने पर 03 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी।दिनांक 29.08.20 को वादी मुकदमा श्रीमती मेनका देवी पत्नि बजरंगी शुक्ला निवासी पानन कुइया, शुक्ला मौजा, हसुआडोल थाना कोतवाली देहात बलरामपुर की 10 वर्ष की पीड़िता के साथ विपक्षी चन्दन शुक्ला पुत्र रामकेवल निवासी पानन कुइया, शुक्ला मौजा हसुआडोल थाना को0 देहात द्वारा छेड़छाड किया जिसके संबंध में दिनांक 30.08.20 को थाना को0 देहात पर मु0अ0सं 282/20 धारा-354, 506 भा0द0वि0 व 9/10 पाक्सो एक्ट पंजीकृत होकर विवेचना उप निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा किया गया। न्यायालय बलरामपुर में क्षेत्राधिकारी नगर वरुण मिश्रा, मॉनिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक श्री के0के0 यादव ,अभियोजन अधिकारी पवन कुमार शुक्ला( विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट), पैरोकार थाना को0 देहात एवम् जनपदीय अभियोजन विभाग के साथ संयुक्त प्रयास से न्यायालय मे प्रभावी पैरवी कर,गवाहों को समय से न्यायालय उपस्थित कराया गया जिससे दोषी को न्यायालय द्वारा 06 वर्ष का कठोर कारावास व 8000रु0 के अर्थदंड से किया गया ।अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दोषी को 03 माह का अतिरिक्त कारावास का दंड भोगना होगा। 9/10 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप में 06 वर्ष का कठोर कारावास और ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।अर्थदंड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।धारा 354 आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप में 04 वर्ष का कठोर कारावास और ₹3000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।अर्थदंड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।