छेड़खानी के आरोपी को 1 वर्ष का कारावास की सजा
1 min readरिपोर्ट- विजयपाल वर्मा
बलरामपुर।पुलिस अधीक्षक बलरामपुर राजेश कुमार सक्सेना निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाए जाने के अभियान के क्रम में छेड़खानी के आरोपी को 1 वर्ष का कारावास की सजा सुनायी गयी।दिनांक 10.09.2007 को थाना कोतवाली देहात पर छेड़खानी के आरोप में मु0अ0सं0 सी-4/2008 धारा 354 भा0द0वि0 बनाम राजेश कुमार उर्फ कटकू पुत्र ज्वाला प्रसाद निवासी लक्ष्मीडीह थाना कोतवाली देहात पंजीकृत होकर विवेचना उप निरीक्षक वी0वी0 सिंह द्वारा किया गया। न्यायालय बलरामपुर में क्षेत्राधिकारी नगर वरुण मिश्र मॉनिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक के0के0 यादव, पैरोकार थाना कोतवाली देहात एवम् जनपदीय अभियोजन विभाग के साथ संयुक्त प्रयास से न्यायालय मे प्रभावी पैरवी कर,गवाहों को समय से न्यायालय उपस्थित कराया गया जिससे दोषी अभियुक्त राजेश कुमार उर्फ कटकू पुत्र ज्वाला प्रसाद निवासी लक्ष्मीडीह थाना कोतवाली देहात को न्यायालय द्वारा 1 वर्ष का कारावास से दंडित किया गया।