चोरी के अभियुक्त को 04 माह का कारावास की सजा सुनाई गई
1 min readरिपोर्ट -राम चरित्र वर्मा
बलरामपुर।पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर केशव कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के वादी अमरेन्द्र कुमार की पानी की पाईप चोरी हो जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 61/2024 धारा- 379/ 411 भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।अभियोग की विवेचना उप निरीक्षक आशीष कुमार सिंह द्वारा की गयी, दौराने विवेचना में अभियुक्त शुभम सिंह का नाम प्रकाश में आने व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी PO अरुणेन्द्र कुमार भारती प्रभारी माॅनीटरिंग सेल सर्वेन्द्र नाथ एवं थाना कोतवाली देहात पुलिस के न्यायालय पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप न्यायालय CJM बलरामपुर द्वारा अभियुक्त शुभम सिंह पुत्र जोगिन्दर सिंह ग्राम सिसई कोतवाली देहात बलरामपुर को धारा-379/411 भा0द0वि0 में 04 माह का कारावास की सजा सुनाई गयी।